दुबई में नया सुरक्षा कानून लागू
दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सार्वजनिक स्थानों, इमारतों, कार्यक्रमों, समुद्र तटों और अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक व्यापक नया सुरक्षा कानून (कानून संख्या 2, 2026) लागू किया है।
इस कानून में सख्त सुरक्षा मानक और लागू करने की व्यवस्था शामिल है। नियमों का उल्लंघन करने पर 20 लाख दिरहम (Dh2 million) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अधिकारियों का कहना है कि तेजी से हो रहे शहरी विकास के बीच यह कदम दुबई की दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगा।
By:- Abhilash C G

